नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश में हुए आम चुनावों के लिए 23 मई को होने वाली मतों की गिनती के दौरान VVPAT मशीनों की पर्ची का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के आंकड़ों के साथ 100 प्रतिशत मिलान करने की मांग वाली जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. जस्टिस अरूण मिश्र की अगुवाई वाली अवकाश पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. यह याचिका चेन्नई के एक गैर सरकारी संगठन ‘टेक फार आल’ की ओर से दायर की गयी थी.


अवकाश पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली अदालत की वृहद पीठ इस मामले में सुनवाई कर आदेश पारित कर चुकी है. शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘चीफ जस्टिस इस मामले में फैसला दे चुके हैं. दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ के समक्ष आप जोखिम क्यों ले रहे हैं.’’


जस्टिस अरूण मिश्र ने कहा, ‘‘हम चीफ जस्टिस के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं..... यह बकवास है. यह याचिका खारिज की जाती है.’’ इससे पहले सात मई को शीर्ष अदालत ने 21 विपक्षी दलों की ओर से दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी.


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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में विपक्षी दलों की ओर से दायर याचिका में वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम के आंकड़ों का मिलान बढ़ा कर 50 फीसदी किये जाने की मांग की गयी थी .


सुप्रीम कोर्ट ने आठ अप्रैल को अपने फैसले में निर्वाचन आयोग को मतगणना के दिन प्रत्येक विधानसभा के पांच मतदान केंद्रों के ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करने का निर्देश दिया था.