(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
'स्ट्रांग रूम तक EVM पहुंचने तक पीछा करें', Akhilesh Yadav की SP ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश
UP Election 2022: समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्षों से कहा है कि स्ट्रांग रूम तक ईवीएम पहुंचने तक गाड़ियों का पीछा करें.
UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है. दो चरणों में विधानसभा की 113 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और शुक्रवार को तीसरे चरण के लिए 59 सीटों पर प्रचार थम गया. अब रविवार को वोटिंग होगी. इससे ठीक पहले अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की समाजवादी पार्टी ने सभी जिला और महानगर अध्यक्षों को पत्र भेजकर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए हैं. पत्र में कहा गया है कि मतदान खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम तक EVM पहुंचने तक पीछा करें.
निर्देश वाली चिट्ठी में कहा गया है, ''मतदान के दिन मतदान समाप्त हो जाने के बाद मतदान केंद्र पर तैनात पोलिंग एजेंट को पीठासीन अधिकारी से फार्म 17 ग की प्रमाणित प्रति अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए. फार्म 17 ग में मतदान में प्रयुक्त की गई ईवीएम मशीन का नंबर, बूथ संख्या, कुल मतदाता, पड़े मत, बचे मत का विवरण रहता है. पोलिंग एजेंट को अपने सामने ईवीएम मशीन को सील करवाने तथा पोलिंग पार्टी के रवाना होने तक मतदेय स्थल पर डटे रहना चाहिए. प्रत्याशी के प्रतिनिधि व पार्टी कार्यकर्ताओं की टीम को बूथ से ईवीएम रखे हुए वाहन का पीछा करते हुए स्ट्रांग रूम तक जाना चाहिए.''
समाजवादी पार्टी ने कहा कि स्ट्रांग रूम में प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता को अपने सामने पोल्ड ईवीएम मशीनों को रखवाना तथा स्ट्रांग रूम सील करना चाहिए. स्ट्रांग रूम परिसर के मुख्य द्वार पर दिन रात चौबीसों घंटे स्ट्रांग रूम की रखवाली के लिए कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करके मतगणना दिनांक 10 मार्च 2022 तक स्ट्रांग रूम की लगातार रखवाली कराई जानी चाहिए.
साथ ही समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दूसरे चरण के मतदान में पीठासीन अधिकारी द्वारा पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17 ग नहीं दिए जाने की बड़ी संख्या में शिकायतें मिली है, जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने पर प्रश्न चिह्न लग रहा है. पार्टी मांग करती है कि 20 फरवरी को होने वाले तीसरे चरण एवं चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें चरण के सभी मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा पोलिंग एजेंटों को फार्म 17 ग की प्रमाणित प्रति दिया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए.