बीएमसी ने कंगना रनौत की 2 करोड़ के हर्जाना की मांग को बताया निराधार और फर्जी
बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने कंगना रनौत की याचिका पर हलफनामा दायर कर 2 करोड़ का हर्जाना निराधार और फर्जी बताया है.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने कंगना रनौत की याचिका पर हलफनामा दायर कर 2 करोड़ का हर्जाना निराधार और फर्जी बताया है. कंगना रनौत ने बीएमसी द्वारा ऑफिस तोड़े जाने पर 2 करोड़ का हर्जाना मांगा था. वहीं अब बीएमसी ने इस हर्जाने को निराधार और करार दिया है.
हलफनामे में बीएमसी ने कहा, "वादी ने गलत इरादों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया और सही तथ्यों को दबा दिया. वे किसी भी राहत के लिए उत्तरदायी नहीं हैं."
BMC has filed an affidavit in response to Kangana Ranaut's petition challenging demolition of her office & damage claim of Rs 2 Cr from BMC BMC in its affidavit, "The plaintiff approached the court with unclean hands & has suppressed true facts & isn't liable for any relief."
— ANI (@ANI) September 19, 2020
बता दें बीते नौ सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के बांद्रा स्थित दफ्तर में कथित ‘अवैध हिस्से’ को नष्ट कर दिया था. इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने का भी आदेश दिया लेकिन तब तक बीएमसी अभिनेत्री के बंगले के अधिकांश भाग को ध्वस्त कर कीमती सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा चुकी थी.
कंगना ने बीएमसी की तोड़फोड़ के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी. कंगना ने नोटिस जारी कर बीएमसी से दो करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई की मांग की है. बीएमसी की ओर से दफ्तर तोड़े जाने को लेकर कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है.