आदित्य पंचोली को मिली राहत, रेप के मामले में अदालत ने दी अग्रिम ज़मानत
अदालत के न्यायाधीश एच बी गायकवाड़ ने आदित्य पंचोली द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली. पंचोली ने महिला के लगाए गए आरोपों से इनकार किया है.
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को मुंबई की एक अदालत ने रेप के एक मामले में राहत देते हुए अग्रिम ज़मानत दे दी है. आदित्य पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है. डिंडोशी सत्र अदालत के न्यायाधीश एच बी गायकवाड़ ने आदित्य पंचोली द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली. पंचोली ने महिला के लगाए गए आरोपों से इनकार किया है. आरोप लगाने वाली महिला भी कलाकार हैं.
उपनगरीय वर्सोवा में पुलिस ने महिला की शिकायत पर जून में पंचोली के खिलाफ धारा 376 (रेप), 323 (हमला) 328 (जहर देकर किसी को नुकसान पहुंचाना) और 384 (रंगदारी) के तहत मामला दर्ज किया था. महिला का आरोप था कि 1990 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके 54 साल के अभिनेता ने 2004 से 2009 के बीच उनका यौन शोषण किया.
महिला का दावा है कि इस अवधि के दौरान वह जब कभी पुलिस के पास जाने की कोशिश करती थी, तब पंचोली उसकी पिटाई करते थे और अपने घर में बंधक बना लेते थे. महिला के मुताबिक पंचोली ने उससे उसकी अंतरंग तस्वीरें परिवार और दोस्तों को नहीं दिखाने के बदले एक करोड़ रुपए की मांग की और दावा किया कि उसने पंचोली को 50 लाख रुपए दिये भी.
पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने अदालत में कहा कि मामला दर्ज कराने में हुई देरी के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है और उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं.