मुंबई: शहर की एक अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता एजाज खान को जमानत दे दी, जिन्हें फेसबुक पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. रियलिटी शो 'बिग बॉस' में भाग ले चुके एजाज़ खान को फेसबुक लाइव सेशन में टिप्पणी करने के सिलसिले में खार पुलिस ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था.
एजाज़ पर समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के मामले में आईपीसी की धारा 153ए और संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया. एजाज़ की ओर से वकील नाजनीन खत्री ने अदालत को बताया कि ऐसे मामलों में धारा 153ए लागू नहीं होती. यह धारा धर्म, जाति, जन्मस्थान, आवास और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है.
उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के चार फैसलों का ज़िक्र किया. नाजनीन खत्री ने अदालत से कहा कि खान ने किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि फेसबुक पोस्ट में उन्होंने केवल नेताओं की आलोचना की.
उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस एन शिंदे ने खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. उन्हें 15 दिन तक घर में ही रहने को कहा गया है.
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