मुंबई: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की मुंबई शाखा ने अभिनेता सैफ अली खान को किराये से होने वाली अनुमानित कमाई पर टैक्स से राहत दी है. यह मामला बांद्रा के हाइकन रेजीडेंसी में सैफ अली खान के खाली पड़े अपार्टमेंट से जुड़ा है.
न्यायाधिकरण ने सैफ की याचिका स्वीकार करते हुए 21 अगस्त को अपने आदेश में उनसे की गई ऊंची टैक्स मांग को खारिज कर दिया. सैफ ने अपनी याचिका में कहा था कि निर्माण में खामियों के चलते वह अपने 6,000 वर्गफुट की संपत्ति को किराये पर नहीं उठा सके.
आयकर अधिकारियों ने पाया कि आकलन वर्ष 2011-12 के दौरान सैफ ने अपनी संपत्ति के किराये का संभावित मूल्य कम दिखाया है जबकि संपत्ति के स्थान और उसके आकार के आधार पर यह ज्यादा होना चाहिए.
खरीद के समय इस संपत्ति का मूल्य 11.58 करोड़ रुपये दिखाया गया. सैफ ने संपति से सालाना किराया के रूप में होने वाली कमाई चार लाख रुपये दिखाई जबकि आकलन अधिकारी ने कुल निवेश के सात प्रतिशत को किराया आय का आधार बनाया जिसके हिसाब से इस संपत्ति से सालाना किराया आय 81.08 लाख रुपये से कुछ अधिक बैठती है.
मानक कटौती के बाद खाली पड़ी संपत्ति से सैफ की आंकी गई कमाई 5.67 लाख रुपये रही. ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया कि सैफ ने 11.8 लाख रुपए टैक्स योग्य किराये के तौर पर पेश किए, जबकि इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) ने इसका मूल्य 50 लाख रुपये तय किया.