तिरूवनंतपुरम: मलयालम एक्टर दिलीप के लिए 85 दिन बाद राहत की खबर आई है. आज केरल हाई कोर्ट ने मलयाली एक्टर दिलीप को एक एक्ट्रेस के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में जमानत दे दी. जमानत मिलने से दिलीप को बड़ी राहत मिली है क्योंकि इससे पहले 5 बार इनकी बेल की अर्जी अदालत ठुकरा चुकी थी. दिलीप की जमानत अर्जी को 2 बार मजिस्ट्रेट कोर्ट और 3 बार हाई कोर्ट खारिज कर चुका है. आज कोर्ट ने दिलीप को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और जब भी जरूरत पड़े जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश देते हुए बेल दे दी.





जमानत के लिए एक्टर दिलीप को पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा. इसके साथ एक लाख रुपये जमा किए. वहीं जरूरत पड़ने पर उन्हें जांच अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा. अदालत ने दिलीप को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो गारंटर पेश करने का आदेश दिया.


दिलीप के उपर गैंग हायर कर अभिनेत्री का अपहरण करवाने का आरोप है. 17 फरवरी को तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस का अपहरण कर कार में छेड़छाड़ करने के मामले में एक्टर दिलीप समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में एक्टर के खिलाफ जांच प्रक्रिया चल रही है.


दिलीप के दोस्त डायरेक्टर नादिरशाह और उसकी पत्नी काव्या ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. जस्टिस सुनील थॉमस की अगुवाई में कोर्ट ने याचिका पर विचार करते हुए पुलिस को सारे सवालों से जुड़े डिटेल्स देने का निर्देश दिया था.