नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 1998 में लुप्त प्रजाति के दो काले हिरनों के शिकार के मामले में यहां एक अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद वह जोधपुर की सेंट्रल जेल ले जाए गए जहां उन्हें रात बितानी पड़ेगी. अभिनेता को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया. इसी जेल में दुष्कर्म आरोपी आसाराम बापू, भंवरी देवी हत्या मामले में आरोपी मलखान सिंह बिश्नोई और हाल ही में एक मुस्लिम मजदूर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार शंभू लाल रैगर बंद हैं.

अदालत ने 19 साल पुराने मामले में सलमान को 10 हजार रुपये जुर्माना भरने को भी कहा है. सलमान की जमानत याचिका के दस्तावेज तैयार हो चुके हैं और शुक्रवार सुबह जोधपुर की सत्र अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. अगर जमानत नहीं होती है, तो सलमान को सप्ताहंत के कारण कम से कम तीन और दिन जेल में बिताने पड़ेंगे.

मुख्य बातें

  •  जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान खान को बैरक नंबर दो की सेल नंबर 2 में रखा गया है. सलमान खान को कैदी नंबर 106 दिया गया है.

  • सलमान ने जेल में कपड़े नहीं बदले और न ही खाना खाया. डीआईजी (जेल) ने बताया कि उनके साइज के कपड़े नहीं थे जिसके कारण उन्होंने कपड़े नहीं बदले. 

  • डीआईजी (जेल) ने बताया जब उन्हें जेल में लाया गया तो उनका बीपी थोड़ा ज्यादा था लेकिन जब दूसरी बार डॉक्टरी करवाई गई तब उनका बीपी ठीक था.


सलमान के साथ सह कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम, सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम साथ साथ हैं' के लिए शूटिंग कर रहे थे. इन सभी को कनकनी गांव में काले हिरन के शिकार के मामले में बरी कर दिया गया है. मामले में आरोपी स्थानीय दुष्यंत सिंह को भी अदालत ने बरी कर दिया है. सलामन पर अदालत का फैसला आते ही बिश्नोई समुदाय के लोग अदालत के सामने नाचते हुए दिखाई दिए.