सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वारंट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली : बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और दूसरे सितारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सलमान के खिलाफ यूपी के मेरठ जिले की अदालत से जारी जमानती वारंट के अमल होने पर दो दिनों के लिए रोक लगा दी है. सलमान के साथ ही उनकी सुपरहिट फिल्म 'वांटेड' के डायरेक्टर प्रभुदेवा, प्रोड्यूसर बोनी कपूर और को-प्रोड्यूसर श्रीदेवी के खिलाफ जारी वारंट के अमल होने पर भी हाईकोर्ट ने दो दिनों के लिए रोक लगा दी है. हाईकोर्ट में जस्टिस ओम प्रकाश की सिंगल बेंच इस मामले में तीस मार्च को फिर से सुनवाई करेगी. सलमान और बाकी लोगों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन और आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा मेरठ की अदालत में चल रहा है. मेरठ की अदालत ने इसी केस के सिलसिले में सलमान, प्रभुदेवा, बोनी कपूर और श्रीदेवी के जमानती वारंट जारी किया था. मेरठ के लेखक बीरबल सिंह राणा का आरोप है कि साल 2009 में रिलीज हुई सलमान खान और आयशा टाकिया की फिल्म 'वांटेड' की कहानी उनकी स्टोरी राजा भाई आईपीएस से चुराई हुई है. राणा का दावा था कि उन्होंने अपनी इस स्टोरी का कॉपीराइट भी ले रखा है. इस आरोप के साथ बीरबल राणा ने मेरठ की एसीजेएम कोर्ट में सलमान के साथ ही फिल्म 'वांटेड' के डायरेक्टर प्रभुदेवा, प्रोड्यूसर बोनी कपूर और को-प्रोड्यूसर श्रीदेवी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अर्जी दी. मेरठ की अदालत ने इस अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए सभी आरोपियों को 17 जुलाई साल 2010 को समन जारी किया. समन के बावजूद कोर्ट में हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किया गया. वारंट के खिलाफ सलमान और बाकी सितारों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है और दावा किया है कि फिल्म 'वांटेड' तेलगू फिल्म 'पोक्करि' का रीमेक है.
अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता से दो दिनों में फिल्म की डीवीडी और कहानी के कॉपीराइट पेपर्स पेश करने को कहा है. अदालत इस मामले में तीस मार्च को फिर से सुनवाई करेगी.