प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कथित धोखाधड़ी के मामले में दायर एफआईआर के संबंध में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी.
सोनाक्षी और चार अन्य लोगों के खिलाफ यह एफआईआर प्रमोद शर्मा नाम के व्यक्ति ने 22 फरवरी, 2019 को मुरादाबाद के कटघर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी. एफआईआर में उसने आरोप लगाया था कि सोनाक्षी ने दिल्ली में 30 सितंबर, 2018 को एक कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी थी और इसके लिए उसने 37 लाख रुपये लिए थे.
हालांकि, फिल्म अभिनेत्री ने अंतिम क्षण में आने से मना कर दिया जिसकी वजह से कार्यक्रम आयोजक शर्मा को भारी नुकसान उठाना पड़ा था.
सोनाक्षी द्वारा दायर रिट याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति नहीद अरा मुनीस और न्यायमूर्ति विरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने निर्देश दिया कि पुलिस द्वारा इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपे जाने तक अभिनेत्री को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा.
हालांकि अदालत ने फिल्म अभिनेत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए यह निर्देश भी दिया कि सोनाक्षी जांच में सहयोग करेंगी और जांच में सहयोग के लिए जब भी बुलाया जाएगा, वह पेश होंगी.
अदालत ने निर्देश दिया, “यह स्पष्ट किया जाता है कि इस दौरान याचिकाकर्ता के साथ कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा.” हालांकि, अदालत ने इस याचिका में सोनाक्षी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि “इस एफआईआर के अवलोकन से याचिकाकर्ता के खिलाफ इस चरण में प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला प्रतीत होता है, इसलिए हमें एफआईआर रद्द करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता.” सोनाक्षी बॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री हैं. वह नामी अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं.