Ameesha Patel Cheque Bounce Case: रांची में अमीषा पटेल पर दर्ज चेक बाउंस केस सुलझा, शिकायतकर्ता को किस्तों में लौटाएंगी 2.75 करोड़
Ameesha Patel Cheque Bounce Case: रांची में साल 2018 से अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला अब सुलझ गया है. एक्ट्रेस अब पांच किश्तों में अजय कुमार को 2.75 करोड़ रुपए वापस करेंगी.
Ameesha Patel Check Bounce Case: साल 2018 से रांची में अमीषा पटेल और कुणाल ग्रुमर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस चल रहा था. अब ये चेक बाउंस केस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझ गया. अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के बीच अदालत की मध्यस्थता में समझौता हो गया. इसके तहत फिल्म एक्ट्रेस शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह को पांच किस्तों में 2.75 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर सहमत हो गई हैं. एक्ट्रेस की ओर से पहली किस्त के तौर पर 20 लाख रुपये का चेक शिकायतकर्ता को सौंपा गया है.
इतनी किस्तो में चुकाने हैं पैसे
रांची में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया. हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने दोनों पक्षों से बात की. दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के मुताबिक अमीषा ने पहली किस्त का भुगतान आज 20 लाख रुपये के साथ कर दिया गया. अब दूसरी किश्त में 50 लाख रुपए देने होंगे. इसके बाद तीसरी किश्त में 70 लाख, चौथी में 62 लाख रुपए देने होंगे. इसके बाद अमीशा पटेल 31 जुलाई 2024 को अंतिम किश्त के तौर पर 62 लाख रुपए का भुगतान करेंगी. इसके चेक भी उनकी ओर से दे दिए गए हैं.
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क्या था पूरा मामला
बता दें ये मामला साल 2018 का है. रांची के फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था. इसमें उन्होंने एक्ट्रेस पर आरोप लगाया था म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा पटेल ने उनसे 2.50 करोड़ रुपये लिए थे. पैसे लेने के बाद भी उन्होंने म्यूजिक मेकिंग की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया. इसके अलावा अमीषा पटेल पर उन्होंने 'देसी मैजिक' फिल्म बनाने के नाम पर 2.50 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप लगाया गया था. दोनों के बीच जो कांट्रैक्ट हुआ था, उसके अनुसार जब फिल्म जून 2018 में रिलीज नहीं हुई तो अजय ने अमीषा से पैसे की मांग की. काफी टालमटोल के बाद अक्टूबर 2018 में 2.50 करोड़ और 50 लाख रुपए के दो चेक दिए थे जो बाउंस हो गए. इस मामले में अमीषा पटेल को उपस्थिति के लिए कई बार समन जारी हुआ था. इसके बावजूद वह अदालत में खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हो रही थीं. वारंट जारी होने के बाद बीते साल 19 जून को उन्होंने सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 10 हजार के दो बेल बांड पर जमानत दे दी थी.