Anushka Sharma Sales Tax Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) अधिनियम के तहत सेल्स टैक्स उपायुक्त द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए पारित दो आदेशों को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्स विभाग से जवाब मांगा है.


कोर्ट ने सेल्स टैक्स विभाग से मांगा जवाब


न्यायमूर्ति नितिन एम जामदार और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने गुरुवार को बिक्री कर विभाग को एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. अनुष्का शर्मा ने कोर्ट से  सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया है. उन्होंने मूल्यांकन वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए चार याचिकाएं दायर की हैं. 


अनुष्का शर्मा ने पिछले हफ्ते दायर की याचिका


दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट द्वारा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के आदेशों को चुनौती देने वाले शर्मा के टैक्स कंसल्टेंट श्रीकांत वेलेकर द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद एक्ट्रेस ने पिछले सप्ताह याचिका दायर की थी. तब हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रभावित व्यक्ति (अनुष्का शर्मा) खुद याचिका दायर न कर सके.


अनुष्का शर्मा ने सेल्स टैक्स को लेकर रखा अपना पक्ष


अनुष्का शर्मा की याचिकाओं के अनुसार, उन्होंने समझौते के तहत एक कलाकार के रूप में फिल्मों और अवॉर्ड फंक्शंस में परफॉर्म किया. यह समझौता उनके एजेंट, यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता/कार्यक्रम आयोजकों के बीच था. याचिका में कहा गया है कि अधिकारी ने सेल्स टैक्स फिल्म को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि उत्पाद के विज्ञापन और पुरस्कार समारोह में किए गए प्रदर्शन के आधार पर लगाया है.


विभाग ने 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपये पर 1.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित सेल्स टैक्स, जबकि साल 2013-14 के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये सेल्स टैक्स तय किया है.


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