बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से जुड़े काले हिरण शिकार मामले में अपील पर कल यानि 7 मार्च 2020 को जोधपुर के जिला सेशन व न्यायालय में सुनवाई होनी है. ऐसे में सलमान खान को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है. सलमान खान को 5 मई 2018 को जमानत दे दी गई थी. जमानत के दौरान कहा गया था कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहना होगा.
करीब 17 महीने हो चुके हैं लगातार हाजिरी माफी सलमान खान के अधिवक्ता पेश कर रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि कल पेशी पर सलमान खान कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे तो उनकी जमानत जप्त की जा सकती हैं. सलमान खान के मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश चंद्र कुमार सोनकर को हाई कोर्ट का जज बनाया गया है.
आपको बता दें कि काला हिरण और अवैध हथियार मामले में जोधपुर के जिला व सेशन न्यायालय जोधपुर में तीन अपीलों पर सुनवाई होनी थी जिसमें सलमान खान उपस्थित नहीं हुए इसलिए नाराजगी जाहिर करते हुए सुनवाई की अगली तारीख दी गई.
क्या-क्या हैं मामले
- सलमान खान की ओर से कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार देने के बाद 25 अप्रैल 2018 को 5 साल की सजा सुनाई गई थी सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से मिली सजा के फैसले के विरुद्ध सलमान खान की ओर से अपील पेश की गई.
- अवैध हथियार मामले में सलमान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से बरी किए जाने के विरोध में सरकार की अपील पेश की गई थी उस पर सुनवाई होनी है.
- कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में अन्य फिल्मी सितारों को बरी किए जाने के विरोध में विश्नोई समाज की अपील पर सुनवाई होनी थी.
जानिए पूरा मामला
19 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान सलमान खान फिल्म में सहयोगी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के आरोप है कि फिल्मी सितारों ने संरक्षित काले हिरण का शिकार किया. शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बताई गई. साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा. सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने कांकणी हिरण शिकार में सलमान खान को दोषी करार दिया गया है. अन्य सितारों को निर्दोष करते हुए बरी कर दिया था.
शिकार मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए. मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले. वही कांकाणी में काले हिरण का शिकार पर, जिसमें जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है. लाइसेंस खत्म होने के बाद भी .32 और .22 बोर की रायफल रखने का. चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया. इसमे भी सलमान खान को कोर्ट ने बरी कर दिया.
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