नई दिल्ली: जोधपुर की सीजेएम ग्रामीण कोर्ट काला हिरण के शिकार के दो दशक पुराने मामले में आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम लोगों के खिलाफ आज अपना फैसला सुनाएगी. जोधपुर पुलिस ने साल 1998 में अलग अलग थानों में सलमान खान और बाकी आरोपियों के खिलाफ कुल चार मामले दर्ज किये गए थे. तीन मामले काले हिरणों के शिकार के थे और एक मामला आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने का था. बता दें कि आज जिस मामले में फैसला आना है वह कांकाणी काला हिरण शिकार केस है.


बाकी केस में अभी तक क्या-क्या फैसला आया?

  1. घोड़ा फार्महाउस शिकार केस


इस केस में 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद सलमान हाईकोर्ट गए और 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

  1. भवाद गांव केस


इस केस में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

  1. आर्म्स एक्ट केस


इस केस में 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है.

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