राज्य सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट ने 11 मार्च को इन सभी को पहले भी नोटिस जारी किए थे. अभियोजन पक्ष के वकील के यह कहने पर कि नीलम कोठारी को छोड़कर किसी को भी पहले जारी किए गए नोटिस नहीं मिले, न्यायाधीश मनोज गर्ग ने सोमवार को इन सभी को फिर से नोटिस जारी किए.
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अदालत ने इन सभी को आठ सप्ताह के भीतर नोटिस के जवाब देने को कहा है. राजस्थान सरकार ने पिछले साल पांच अप्रैल को दाखिल अपनी याचिका में इन पांचों को सबूतों के अभाव में रिहा किए जाने पर सवाल उठाया था, जबकि सलमान खान को इस मामले में दोषी करार दिया गया था.
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सलमान को 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काला हिरणों के शिकार के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.