जोधपुर: काले हिरण के शिकार के जुर्म में जोधपुर केन्द्रीय कारागृह में सजा काट रहे फिल्म अभिनेता सलमान खान को अदालत से आज जमानत मिलने के बाद केन्द्रीय कारागृह से रिहा कर दिया गया है. साल 1998 में हुए काले हिरण के शिकार मामले में सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 52 साल के सलमान खान को रिहाई के बाद तत्काल पुलिस की सुरक्षा में हवाई अड्डे ले जाया गया.


अधिकारी ने बताया कि अदालत के दस्तावेज जेल अधिकारियों को मिलने के बाद सलमान जेल से रिहा हुए. इससे पहले, जिला एवं सत्र जज रवीन्द्र कुमार जोशी ने सलमान की जमानत और सजा के एक महीने तक निलंबन की अपील स्वीकार कर ली ताकि सलमान अपनी दोष सिद्धी और सजा के खिलाफ अपील कर सकें.


बचाव पक्ष के वकील महेश बोरा ने बताया कि सलमान को 50,000 रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशियों की दो जमानत पर रिहा किया गया. गुरुवार को पांच साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद से सलमान जोधपुर की जेल में बंद थे.


सेशंस कोर्ट ने कल सलमान की जमानत याचिका पर आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसने निचली अदालत से मामले के रिकॉर्ड मांगे थे. जेल के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अदालत द्वारा सलमान खान की जमानत याचिका मंजूर करने के आदेश मिलने के बाद रिहा हुए सलमान को लेने के लिए उनकी बहनें अलवीरा, अर्पिता और छाया की तरह उनके साथ रहने वाला सुरक्षागार्ड शेरा पहुंचे.


सलमान के जेल से बाहर निकलने के बाद पुलिस ने कडे सुरक्षा प्रबंध के बीच उन्हें हवाई अड्डे की ओर रवाना किया. सलमान कार की आगे की सीट पर बैठे हुए थे. उनके प्रशंसक कुछ दूर तक कार के साथ भागे लेकिन कुछ देर बाद कार पुलिस के एस्कॉर्ट वाहन की मदद से आगे निकल गई.


सलमान जमानत पर रिहा होने के बाद जैसे ही जेल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले, उत्साहित प्रंशसकों ने पटाखे फोड़े. प्रशंसकों में महिलाओं और बच्चे भी काफी संख्या में थे. जेल के बाहर मीडिया का भी भारी जमावड़ा था. पुलिस को प्रशंसकों को काबू में करने और सलमान खान के वाहनों को निकालने में काफी मशक्त करनी पडी.


जोधपुर के जिला एवं सत्र अदालत के मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार जोशी ने दो काले हिरणों के शिकार के जुर्म में दोषी फिल्म अभिनेता सलमान खान की ओर से जमानत और सजा स्थगित करने को लेकर गुरुवार को लगायी गयी याचिका पर आज दूसरे दिन बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीले सुनीं और फिर उन्होंने जमानत याचिका मंजूर कर ली थी.


फैसले के वक्त सलमान खान की बहनें अलवीरा और अर्पिता भी मौजूद रहीं. अभियोजन पक्ष के वकील के अनुसार सलमान को 50,000 रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशियों की दो जमानत और अदालत की मंजूरी के बिना विदेश नहीं जाने की शर्तो पर रिहा किया गया है. उन्होंने बताया कि याचिका पर अगली सुनवाई 7 मई को होगी और सलमान खान को तब व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं. सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि जोधपुर के दो स्थानीय लोगों ने सलमान खान की जमानत दी है.


गौरतलब है कि सीजेएम (ग्रामीण) ने गुरुवार को सलमान खान को कांकाणी गांव में दो हिरण का शिकार करने के जुर्म में दोषी ठहराते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रूपये का जुर्माने की सजा सुनायी थी. अदालत ने पांच सह आरोपियों सैफ अली खान, तब्ब, सोनाली बेंद्रे और नीलम को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.


इस बीच, देर रात के एक घटनाक्रम में काले हिरण के शिकार मामले में जमानत और सजा निलंबित करने के आग्रह वाली सलमान खान की अर्जी पर सुनवाई कर रहे जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश का तबादला कर दिया गया.


राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी का कल देर रात सिरोही ट्रांसफर कर दिया गया. जोधपुर की सत्र अदालत में उनकी जगह चंद्र कुमार सौंगारा लेंगे.


न्यायाधीश जोशी उन 134 न्यायाधीशों में शामिल हैं जिनका हाईकोर्ट के महापंजीयक ने तबादला किया है. कानूनी विशेषज्ञों ने कहा था कि, मौजूदा न्यायाधीश के पास खुद को कार्य मुक्त करने के लिए सात दिन का समय होता है और अगर वह ऐसा करते हैं तो सलमान की याचिका पर आज वह फैसला सुना सकते हैं. न्यायाधीश जोशी ने सलमान की याचिका पर आज फैसला सुनाया.