जोधपुर: जोधपुर की सीजेएम अदालत ने 20 साल पुराने कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार के मामले में सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान को आज दोषी करार दिया. इसके बाद कुछ देर तक बहस हुई और फिर अदालत ने उन्हें पांच जेल की सजा सुनाई. इसके साथ ही उन पर 10 हज़ार जुर्माना भी लगाया गया. सलमान खान को जोधुपर सेंट्रल जेल ले जाया गया है. अब आज की रात सलमान खान को सेंट्रल जेल में ही बितानी होगी. आज सेशंस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं होगी.
जैसे ही सजा का ऐलान हुआ सलमान खान की आंखों में आंसू आ गए.
बता दें कि सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को इससे ऊंची अदालत में जमानत के लिए जाना था लेकिन आज इसके लिए समय बहुत कम था. इस वजह से अब इस मामले की सुनवाई कल होगी. कल सुबह 10.30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी.
दोषी करार देते ही सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया. अब सलमान खान को यहां से जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा है. जोधपुर स्पेशल कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. आपको बता दें कि ये वही जोधपुर सेंट्रल जेल है जिसमें आसाराम भी बंद हैं.
सलमान खान के लिए जैसी ही सजा का एलान हुआ कोर्ट में मौजूद उनकी बहन अलविरा और अर्पिता फूट-फूटकर रोने लगीं. बता दें कि सलमान के कानूनी मामले अलविरा ही देखती है और हमेशा ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान उनके साथ मौजूद भी रहती हैं.
अदालत ने इसी मामले में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया है. ये चारों सितारे भी सलमान के साथ इस मामले में आरोपी थे. सबूत के अभाव में इन चारों को बरी कर दिया गया है. जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने अन्य आरोपी सितारों को बरी करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज बिश्नोई ने कहा कि इस मामले से जुड़ अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.
सलमान खान ने सुनवाई के दौरान अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा. कोर्ट में जज के सामने सलमान खान ने कहा कि 'मैं बेगुनाह हूं.' यहां पढ़ें- कोर्ट जाने से लेकर दोषी करार देने तक, यहां जानें पूरे तीन घंटे का हिसाब
दोष करार होते ही मुंबई में सलमान खान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. उनके घर के बाहर भारी संख्या में उनके फैंस मौजूद हैं. वहीं जोधपुर में भी जिस रास्ते से सलमान को जेल ले जाया जाएगा वहां भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं.
मामला क्या है?
साल 1998 में सलमान, सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे फिल्म 'हम साथ साथ हैं' रिलीज हुई थी. इसी फिल्म की शूटिंग के लिए ये सभी सितारे जोधपुर पहुंचे थे. शूटिंग के दौरान ही इन पांचों पर जोधपुर में अलग-अलग जगहों पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा. आरोप है कि साल 1998 में एक और दो अक्टूबर की रात सलमान खान ने अलग-अलग इलाकों में काले हिरण का शिकार किया था. आज जिस मामले में फैसला आया है वो कांकाणी गांव में दो काले हिरण के शिकार का है. बाकी तीनों मामलों में सलमान पहले ही बरी हो चुके हैं.
बाकी केस में अभी तक क्या-क्या फैसला आया?
घोड़ा फार्महाउस शिकार केस- इस केस में 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद सलमान हाईकोर्ट गए और 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
भवाद गांव केस- इस केस में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
आर्म्स एक्ट केस- इस केस में 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है.
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