BlackBuck Case: सलमान खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, दो बजे आएगा फैसला
सलमान के वकीलों का कहना है कि वो आश्वस्त हैं कि सलमान को आज जमानत मिल जाएगी और वो जेल से रिहा हो जाएंगे.
नई दिल्ली: काले हिरण शिकार मामले में पिछले दो दिनों से जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे सलमान खान की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई पुरी हो चुकी है. दोपहर दो बजे जमानत पर फैसला आएगा. सलमान के वकीलों का कहना है कि वो आश्वस्त हैं कि सलमान को आज जमानत मिल जाएगी और वो जेल से रिहा हो जाएंगे.
वकीलों ने क्या जिरह की
सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट में कहा है कि जब इस मामले का ट्रायल चल रहा था तब भी सलमान जमानत पर थे, बाकी मामलों में भी उन्हें जमानत मिलती रही है तो उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. वकील ने ये भी कहा कि सलमान खान कोर्ट की हर शर्त को मानते हैं और इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए.
सरकारी वकील सलमान की जमानत का विरोध किया है. सरकारी वकील ने कहा है कि हिरण को गोली लगी थी और इसका मेडिकल प्रमाण और गवाह दोनों मौजूद हैं.
कोर्ट में सलमान के साथ उनकी बहन अलविरा और बॉडीगार्ड शेरा मौजूद थे. आज कोर्ट जाने से पहले अर्पिता ने मंदिर जाकर सलमान के लिए दुआ मांगी और मंदिर में मत्था टेका.
गुरूवार को इस मामले में जोधपुर की स्पेशल कोर्ट में सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई गई. इसके बाद सलमान खान की जमानत याचिका ऊंची अदालत में दाखिल की गई लेकिन उस पर उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई. गुरूवार को ही सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया. शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया. आज भी सलमान की जमानत पर सुनवाई पुरी हो चुकी है और दो बजे फैसला आएगा.
क्या है मामला
आपको बता दें कि ये मामला 1998 का है जब सलमान खान फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे. यहां उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी थीं. सलमान सहित इन चारों पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था. इसे लेकर आर्म्स एक्ट सहित सलमान पर कुल चार केस दर्ज थे. तीन मामलों में सलमान खान बरी हो चुके हैं. ये चौथा मामला कांकाणी गांव का है. सलमान के अलावा बाकी इन चारों सितारों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. सलमान को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है.
दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जंतु है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम- 1972 की अनुसूची एक में शामिल है. इसकी हत्या कानूनन अपराध है. सलमान को दो काले हिरनों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया है और पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है.
तीन बार जोधपुर जेल में रह चुके हैं सलमान
इससे पहले सलमान इसी मामले में ही कुल 18 दिनों के लिए तीन बार साल 1998, 2006 और 2007 में भी जोधपुर जेल में रह चुके हैं.
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