काला हिरण शिकार मामला: राजस्थान सरकार की अपील पर अदालत ने सैफ, सोनाली समेत चार सितारों को भेजा नोटिस
न्यायमूर्ति मनोज गर्ग ने एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को भी नोटिस जारी किया. उन्हें भी पिछले साल फिल्मी कलाकारों के साथ बरी किया गया था. बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान एकमात्र ऐसे आरोपी थे, जिन्हें अक्टूबर 1998 में जोधपुर के पास कनकनी गांव में दो काला हिरणों का शिकार करने के मामले में दोषी ठहराया गया था.
जोधपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में राज्य सरकार की एक अपील पर सोमवार को बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रें और तब्बू को नोटिस जारी किये. दरअसल, सरकार ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में एक निचली अदालत द्वारा इन चारों लोगों को बरी किए जाने को चुनौती दी थी.
न्यायमूर्ति मनोज गर्ग ने एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को भी नोटिस जारी किया. उन्हें भी पिछले साल फिल्मी कलाकारों के साथ बरी किया गया था. बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान एकमात्र ऐसे आरोपी थे, जिन्हें अक्टूबर 1998 में जोधपुर के पास कनकनी गांव में दो काला हिरणों का शिकार करने के मामले में दोषी ठहराया गया था.
निचली अदालत ने सलमान खान को पिछले साल पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी, जबकि पांच अन्य सह आरोपियों को बरी कर दिया था. सलमान फिलहाल जमानत पर हैं. सरकारी वकील महिपाल बिश्नोई ने कहा कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अपील दाखिल करने में विलंब पर नोटिस जारी किया था.
अदालत ने पांचों लोगों से अपना जवाब आठ हफ्तों में दाखिल करने को कहा है. पांचों लोगों के अपना जवाब दाखिल करने के बाद राज्य सरकार की अपील आगे की सुनवाई के लिए सत्र अदालत के पास वापस भेजी जाएगी. सलमान खान अपनी दोषसिद्धि को सत्र अदालत के समक्ष पहले ही चुनौती दे चुके हैं. सत्र अदालत उनकी अपील पर अभी दलीलें सुन रही है.