नई दिल्लीः काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इस मामले में अन्य आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू को कोर्ट ने बरी कर दिया है. बताया जा रहा है कि कोर्टरुम में सलमान खान ने जज के सामने अपनी बेगुनाही का हवाला देते हुए कहा कि मैं इस मामले में बेगुनाह हूं. सलमान पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
सलमान को वन्य जीवन संरक्षण की धारा 9/11 के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है. उन्हें एक से छह साल तक की सजा हो सकती है. अगर सलमान को अगर तीन साल की सजा होती है तो उन्हें जमानत के लिए सेशन कोर्ट जाना होगा वहीं तीन साल से कम की सजा पर इस कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी. अगर आज सलमान की सजा का ऐलान नहीं होता है जो उन्हें जेल जाना पड़ेगा.
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अगर सलमान को तीन साल से अधिक सजा मिलती है तो उन्हें जमानत लेने के लिए बड़ी अदालत में जाना पड़ेगा. ऐसे में सलमान खान को एक-दो दिन जेल की हवा खानी पड़ सकती है. हालांकि, सलमान के वकील का कहना है कि उनके सारे कागज़ात तैयार कर रखें हैं. लेकिन दिक्कत ये है कि अगर निचली अदालत के फैसले की कॉपी ऊपरी अदालत को नहीं मिलती है तो जमानत की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकती है, तो इस तरह एक दो दिन के लिए उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है. अगर सजा तीन साल से कम की है तो उन्हें जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसी कोर्ट से जमानत मिल जाएगी.