चेक बाउंस मामले में एक्ट्रेस कोएना मित्रा को कोर्ट ने सुनाई छह महीने की सजा
मुंबई की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अभिनेत्री कोएना मित्रा को छह महीने कैद की सजा सुनाई है. मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर मित्रा हर्जाने की रकम सेठी को देने में नाकाम रहती हैं तो उन्हें तीन और महीने कैद की सजा काटनी होगी.
मुंबई की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अभिनेत्री कोएना मित्रा को छह महीने कैद की सजा सुनाई है. अंधेरी मेट्रोपॉलिटिन अदालत की मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण ने छह जुलाई को पारित आदेश में मित्रा को मामले में शिकायतकर्ता मॉडल पूनम सेठी को 4.64 लाख रुपये का हर्जाना देने का भी निर्देश दिया.
अदालत 2013 के एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसके मुताबिक मित्रा ने सेठी से 22 लाख रुपये कुछ समय के दौरान लिये थे लेकिन पूरी रकम नहीं चुकाई.
अदालत के आदेश के मुताबिक, मित्रा ने कर्ज चुकाने के लिए सेठी को तीन लाख रुपये का चेक जारी किया, लेकिन वह बाउंस हो गया. सेठी ने 19 जुलाई 2013 को चेक बाउंस होने को लेकर एक कानूनी नोटिस भी भेजा.
नोटिस के बाद भी जब मित्रा की तरफ से रकम नहीं लौटाई गई तो 10 अक्टूबर 2013 को निगोशिएब इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्रवाई के लिये सेठी ने मित्रा के खिलाफ शिकायत की. मित्रा ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा था कि वह मुकदमे का सामना करेंगी.
मुकदमे के दौरान अभिनेत्री के वकील ने दलील दी कि दूसरी चीजों के साथ ही सेठी एक “छोटी” मॉडल थी जिसके पास 22 लाख रुपये उधार देने के साधन नहीं थे. अभिनेत्री के वकील ने कहा कि सेठी अवैध तौर पर रुपये उधार देने का धंधा करती हैं.
अदालत ने हालांकि इस दलील को खारिज कर दिया. मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर मित्रा हर्जाने की रकम सेठी को देने में नाकाम रहती हैं तो उन्हें तीन और महीने कैद की सजा काटनी होगी. मित्रा ने “मुसाफिर”, “एक खिलाड़ी एक हसीना” और “अपना सपना मनी मनी” जैसी फिल्मों में काम किया था.