प्रयागराज : बॉलीवुड के चर्चित कोरियोग्राफर -एक्टर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. गाज़ियाबाद में पांच करोड़ की ठगी के मामले में हाईकोर्ट ने रेमो डिसूजा को अग्रिम जमानत तो दे दी है, लेकिन उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी है. अदालत ने रेमो को अपना पासपोर्ट गाज़ियाबाद के एसएसपी आफिस में जमा करने को कहा है. साथ ही उन्हें गाज़ियाबाद के सिंहानी गेट थाने में हाजिरी देने को भी कहा है. थाने में ही उन्हें पचीस पचीस हज़ार रूपये के दो मुचलके भरने होंगे.


सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही उनकी अग्रिम जमानत पर रोक का आदेश अमल में आ सकेगा. हालांकि अदालत के आदेश के तहत उनके विदेश जाने पर रोक रहेगी. हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस विपिन सिन्हा की सिंगल बेंच में हुई.


गाज़ियाबाद के सत्येंद्र त्यागी ने रेमो डिसूजा के खिलाफ पांच करोड़ रूपये की ठगी का केस दर्ज कराया था. रोमी डिसूजा के खिलाफ साल 2016 के दिसंबर महीने में एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप है कि रेमो ने गाजियाबाद के मोरटा गांव के रहने वाले सत्येंद्र त्यागी से अपनी फिल्म अमर मस्ट डाई में पैसा लगाकर उसे दोगुना करने का ऑफर दिया था. रेमो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जबकि जरीन खान और राजीव खंडेलवाल ने मुख्य भूमिका अदा की थी.


सत्येंद्र से पांच करोड़ रूपये लिए गए थे और फिल्म रिलीज होने के बाद दस करोड़ रूपये देने का वायदा किया गया था. तीन साल बीतने के बाद भी सत्येंद्र को न तो बढे हुए पैसे मिले और न ही मूल धन. आरोप है कि रेमो ने सत्येंद्र को फोन पर अंजाम भुगतने की धमकियां भी दिलाईं. इस मामले में गाज़ियाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने दो महीने पहले रेमो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसी के खिलाफ रेमो ने हाईकोर्ट में दस्तक देकर अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी.


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