मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को आज 20 साल पुराने एक मामले में बंबई हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अस्थायी संरक्षण दिया. इस मामले में गोविंदा पर आरोप था कि उन्होंने एक हिंदी फिल्म के गाने में बिहार और उत्तर प्रदेश को बदनाम किया.


25,000 मुचलके पर गोविंदा को ट्रांजिट जमानत


जस्टिस साधना जाधव ने 25,000 रूपये के मुचलके पर गोविंदा को चार हफ्ते के लिए ट्रांजिट जमानत दे दी. इसके साथ ही गोविंदा से झारखंड की उस अदालत के समक्ष पेश होने को कहा जिसने उन्हें इस मामले में छह मार्च को सम्मन किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि गोविंदा की गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 25,000 रूपए मुचलके के तौर पर देने होंगे.


क्या है मामला


साल 1997 में झारखंड (तत्कालीन बिहार) के पाकुड़ जिले के एक वकील ने गोविंदा के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दायर किया था. ‘छोटे सरकार’ फिल्म के गाने ‘एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे..’ के बोल पर आपत्ति जताते हुए गोविंदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.


गोविंदा ने हाल में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी. झारखंड की अदालत ने उन्हें छह मार्च को पेश होने का आदेश दिया था.