अनुष्का शर्मा की बढ़ीं मुश्किलें, सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ एक्ट्रेस की अपील को बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया खारिज
Anushka Sharma Tax Row: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का नाम काफी समय से सेल्स टैक्स नोटिस मामले को लेकर चर्चा में बना हुआ है. अब इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से नया अपडेट आया है.
Anushka Sharma Sales Tax Issue: हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) किसी अलग पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी कमाल की एक्टिंग के लिए अनुष्का शर्मा का नाम काफी जाना जाता है. लेकिन बीते समय से अनुष्का का नाम सेल्स टैक्स नोटिस 2012-13 और 2013-14 अवधि के मामले को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है. कुछ समय पहले अनुष्का शर्मा ने इसी सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी. लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर अनुष्का शर्मा के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला फैसला दिया है.
अनुष्का शर्मा के की याचिका कोर्ट ने की खारिज
ई टाइम्स की खबर के मुताबिक अनुष्का शर्मा सेल्स टैक्स नोटिस मामले को लेकर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई. जिसके चलते न्यायमूर्ती नितिन जामदार और न्यायमूर्ती अभय आहूजा की पीठ की ने एक्ट्रेस की दलीलों को अनुचित घोषित किया है. अदालत ने अनुष्का शर्मा की याचिकाओं को खारिज करते हुए उन्हें चार सप्ताह के समय के भीतर बिक्री कर उपायुक्त के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि- जब मध्यस्थता का पूरा बंदोबस्त है तो सीधे हाई कोर्ट क्यों आए हैं. मालूम हो कि अनुष्का शर्मा ने कोर्ट में महाराष्ट्र मूल्य वर्धित टैक्स एक्ट के तहत 2012 से लेकर 2016 के बीच में बिक्री कर उपायुक्त के चार आदेशों के खिलाफ चैंलेज किया था, जोकि मूल्यांकन सालों के लिए टैक्स की मांग से संबंधित थे.
बिक्री कर विभाग ने कोर्ट से कही ये बात
इस मामले को लेकर अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के खिलाफ जाते हुए बिक्री कर विभाग ने अपनी शिकायत में बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि- एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अवॉर्ड्स शो या फिर मंच पर अपनी परफॉर्मेंस पर कॉपीराइट की पहली मालिक थी और इसी वजह से इससे जो भी इनकम होती है तो बिक्री कर को उसका भुगतान करना उनका उत्तरदायित्व है.
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