Salman Khan: बॉम्बे हाईकोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत मिली है. एक्टर के खिलाफ 2019 के एक मामले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और उन्हें सभी आरोपों से भी बरी कर दिया है. किसी का भाई किसी की जान एक्टर के खिलाफ दर्ज क्रमिनकल केस को रद्द करने के आदेश के साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि ज्यूडिशियल प्रोसेस को केवल इसलिए अनावश्यक उत्पीड़न का जरिया नहीं होना चाहिए कि आरोपी एक सेलिब्रिटी है.


सलमान खान के खिलाफ साल 2019 में एक पत्रकार अशोक पांडे ने डराने और धमकाने की शिकायत के साथ केस दर्ज कराया था.


बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
जस्टिस भारती डांगरे ने 30 मार्च को सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख द्वारा दायर एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया था और लोअर कोर्ट द्वारा उन्हें जारी की गई कार्यवाही और प्रक्रिया (सम्मन) को रद्द कर दिया. मंगलवार को हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट की अदालत समन जारी करने से पहले प्रक्रियात्मक आदेश का पालन करने में फेल रही.


कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "न्यायिक प्रक्रिया को केवल इसलिए अनावश्यक उत्पीड़न का जरिया नहीं होना चाहिए क्योंकि अभियुक्त एक फेमस हस्ती है और कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना उसे एक शिकायतकर्ता के हाथों अनावश्यक उत्पीड़न का शिकार ना बनाया जाए."


आवेदकों के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना प्रोसेस का होगा दुरुपयोग
जज ने आगे कहा कि यह एक फिट मामला था जहां "आवेदकों (सलमान खान और शेख) के खिलाफ प्रोसिडिंग्स जारी करना और कार्यवाही जारी रखना प्रोसेस के दुरुपयोग से कम नहीं है."अदालत ने कहा, "...और सब्सटेंशियल जस्टिस के लिए, मैं विवादित आदेश को रद्द करना सही समझती हूं."न्यायमूर्ति डांगरे ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आवेदकों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को जारी रखने का रिजल्ट घोर अन्याय होगा.


शिकायतकर्ता के आरोपों को वेरिफाई किया जाना चाहिए था
हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता के आरोपों को वेरिफाई करने के लिए पहले उसका बयान दर्ज करना चाहिए था.निचली अदालत ने सम्मन जारी करते समय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत निर्धारित प्रक्रिया को पार कर लिया और यह "प्रक्रिया के गंभीर उल्लंघन की शिकार है."


क्या है मामला
बता दें कि एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मार्च 2022 में सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख के खिलाफ सम्मन जारी किया था  जिसमें उन्हें 5 अप्रैल, 2022 को पेश होने का निर्देश दिया था. यह आदेश एक पत्रकार अशोक पांडे की शिकायत पर पारित किया गया था. पत्रकार ने  आरोप लगाया था कि उसे सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड द्वारा धमकी दी गई थी और उनके साथ मारपीट की गई थी. वहीं खान ने समन को चुनौती देते हुए एचसी का रुख किया. इसके बाद  5 अप्रैल  2022 को HC ने समन पर रोक लगा दी थी.


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