मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने आज संजय गांधी की जैविक बेटी होने का दावा करने वाली एक महिला की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें मधुर भंडारकर की आगामी फिल्म ‘इंदू सरकार’ पर रोक लगाने की मांग की गई.


जस्टिस अनूप मोहता और जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रिया पॉल का अदालत के हस्तक्षेप और सेंसर बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट दिये जाने के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लायक कोई मामला नहीं है.

जस्टिस मोहता ने कहा कि फिल्म निर्माता ने एक डिस्क्लेमर दिया है जो फिल्म से पहले दिखाया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि फिल्म के सभी किरदार और घटनाएं काल्पनिक हैं औ इनकी किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता नहीं है. सेंसर बोर्ड भी पहले फिल्म निर्माता से कुछ सीन हटाने के लिए कहने के बाद इस फिल्म को सर्टिफिकेट दे चुका है.



अदालत ने कहा कि संजय गांधी के किसी स्वीकार्य वंशज ने इस फिल्म पर आपत्ति नहीं जताई है. जस्टिस ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है कि संजय गांधी के वंशज ने फिल्म का विरोध नहीं किया. संजय गांधी के साथ संभावित संबंध का याचिकाकर्ता का दावा खुद सवालों के घेरे में है.

भंडारकर की ओर से पेश सीनियर वकील बीरेंद्र सराफ ने दलील दी कि याचिकाकर्ता प्रभावित पक्ष नहीं है और उनकी तरफ से इस तरह की याचिका दायर नहीं की जा सकती. यहां देखें फिल्म का ट्रेलर...