वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में रवीना टंडन और मुजफ्फरपुर निवासी एक पिता एवं पुत्र प्रणव कुमार और उमेश सिंह जिनके एक होटल का उद्घाटन 12 अक्टूबर को रवीना ने किया था, सीपीसी की धारा 156 (3) के तहत उक्त मामला दर्ज कराते हुए उनसे पुलिस को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई का निर्देश देने का आग्रह किया है.
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख आगामी 02 नवंबर तय की है.