काला हिरण शिकार मामले से जुड़े एक अन्य मामले को लेकर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. दरअसल, शिकार मामले के साथ सलमान पर आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दिया गया है.


सलमान खान पर आरोप है कि 1998 के काले हिरण शिकार मामले के दौरान उन्होंने अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के लिए शपथ पत्र दिया था, जिसे झूठा बताया जा रहा है. इस ही मामले कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा कि इस मामले में सलमान के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए या नहीं.


11 जून को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान सलमान खान के वकील ने कोर्ट में कहा था कि सलमान खान का किसी भी तरह का यह इंटेशन नहीं था कि वह झूठा शपथ पत्र दें. ऐसे में उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है.


काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को कोर्ट ने दी एक और राहत


बता दें कि साल 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान के खिलाफ काला हिरण शिकार के तीन व आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज किया गया था. आर्म्स एक्ट में उन्हें पिछले साल बरी कर दिया गया. इस मामले की सुनवाई के दौरान सलमान को अपना लाइसेंस कोर्ट में जमा करवाना था, लेकिन सलमान की तरफ से शपथ पत्र देकर बताया गया कि उसका लाइसेंस खो गया. जबकि बताया जा रहा है लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए दिया हुआ था.


अभियोजन ने इस शपथपत्र को झूठा बताते हुए कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दंड प्रक्रिया सहिंता 340 के तहत कारवाही करने का प्रार्थना पत्र 2006 में पेश किया था.