नई दिल्ली: बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. रवीना टंडन के साथ-साथ दो और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश हैं. कुछ दिनों पहले शहर की उनकी यात्रा के दौरान सड़क यातायात में रुकावट पैदा हो गई थी जिसे लेकर मामला दर्ज कराया गया था.


अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के काजी महोम्मदपुर पुलिस स्टेशन एक्ट्रेस और उनके साथ मौजूद दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. दरअसल, रवीना और दो लोगो के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 12 अक्टूबर को रवीना टंडन की यात्रा के दौरान सड़क यातायात में रुकावट पैदा हो गई.


वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में रवीना टंडन और मुजफ्फरपुर निवासी एक पिता एवं पुत्र प्रणव कुमार और उमेश सिंह जिनके एक होटल का उद्घाटन 12 अक्टूबर को रवीना ने किया था, सीपीसी की धारा 156 (3) के तहत उक्त मामला दर्ज कराते हुए उनसे पुलिस को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई का निर्देश देने का आग्रह किया है.