मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इस मामले में कोई जानकारी है, तो वह पुलिस से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी कोई याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता, दिल्ली स्थित अधिवक्ता पुनीत ढांडा का मामले से कोई संबंध (लोकस स्टैंडाइ) नहीं है. अदालत ने सवाल किया, "आप कौन हैं? अगर दिशा सालियन नामक व्यक्ति की मौत में कोई गड़बड़ी है, तो उसका परिवार कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकता है."
इस साल आठ जून को उपनगरीय मलाड में एक रिहायशी इमारत की 14 वीं मंजिल से गिरने से 28 वर्षीय सालियन की मौत हो गयी थी. इस संबंध में नगर पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की थी. ढांडा ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि दिशा सलियन की मौत का मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी निगरानी की जाए.
अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि पांच अगस्त को मुंबई पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति को दिशा सालियन की मौत से संबंधित कोई जानकारी है, तो वह पुलिस से संपर्क कर सकता है. अदालत ने कहा, "यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया है. याचिकाकर्ता ने सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया."
उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और ढांडा को पहले उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया. उसके बाद ढांडा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने दलील दी कि कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि सालियन की हत्या हुयी है और पुलिस ने उचित जांच किए बिना मामले को बंद कर दिया है.
पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता के पास कोई जानकारी है तो वह पुलिस से संपर्क कर सकते हैं.