मुंबई: मुंबई की एक कोर्ट ने साल 2002 के हिट एंड रन मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट को आज रद्द कर दिया. इस मामले में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, जमानत जमा नहीं करने पर अभिनेता के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में वारंट जारी किया था.


सलमान (52) आज अतिरिक्त सेशन जज एम जी देशपांडे के सामने पेश हुए और कहा, जमानत जमा करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कीं. जिसके बाद कोर्ट ने वारंट निरस्त कर दिया. सलमान ने इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपनी पूर्व प्रबंधक रेशमा शेट्टी की दी हुई जमानत को वापस करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि वह इसकी जगह अपने अंगरक्षक शेरा उर्फ गुरमीत सिंह जॉली की जमानत देना चाहते हैं.


मामले में सलमान को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को उनकी अर्जी विचारार्थ मंजूर कर ली थी. उनसे प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था. सेशन कोर्ट ने इस साल सलमान को दो नोटिस जारी किये थे. इनमें एक नोटिस पांच मार्च को उनके पिता ने प्राप्त किया था. दूसरा नोटिस 16 मार्च को भेजा गया था. बंबई हाई कोर्ट ने सलमान खान को ठोस सबूतों के अभाव में दिसंबर 2015 में सभी आरोपों से बरी कर दिया था.