Amitabh Bachchan Case In Delhi High Court : सुपरस्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की ओर से अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर की गई है. शुक्रवार को अमिताभ बच्चन की तरफ से दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन के नाम, उनकी आवाज या तस्वीर का इस्तेमाल कर लॉट्री का झांसा देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसा करने वाले फ्रॉड लोगों के लिए ये एक जुर्म है.
कोर्ट ने की अमिताभ की याचिका पर सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने दूरसंचार मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से कहा कि- वह यह सुनिश्चित करें कि अगर कहीं पर अमिताभ बच्चन के नाम उनकी आवाज या उनकी तस्वीर का इस्तेमाल इस तरीके से फ्रॉड करने वाले लोग कर रहे हैं या अमिताभ बच्चन की जानकारी के बगैर किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. केबीसी के नाम पर ठगी करने वाले ऐसे कोई लोग आगे से अमिताभ बच्चन की तस्वीर उनकी आवाज या उनके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते.
दरअसल, अमिताभ बच्चन की तरफ से यह याचिका उन वेबसाइट और एप्लीकेशंस के खिलाफ दायर की गई थी जो फर्जी तरह से उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह कर रहे थे और ठगी का शिकार बना रहे थे. इससे पहले अमिताभ बच्चन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके नाम और आवाज का इस्तेमाल कर कई ऐसी फर्जी लॉट्री या फर्जी तौर पर केबीसी का जिक्र कर लोगों को ठगा जा रहा है इससे अमिताभ बच्चन का नाम ही बदनाम किया जा रहा है लिहाजा पर रोक लगनी चाहिए.
वकील हरीश साल्वे ने की बिग बी की पैरवी
मशहूर हरीश साल्वे की ओर से अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई की गई है. इस मामले पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती नवीन चावला ने फैसला बिग बी के हित में सुनाया है.
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