दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 3 महीने के लिए भेजा जेल, नहीं चुकाया था 5 करोड़ का कर्ज
दिल्ली की एक कंपनी 'मुरली प्रोजेक्ट्स' ने राजपाल यादव की कंपनी 'श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट' पर पांच करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता राजपाल यादव को तीन महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दे दिया. राजपाल की कंपनी ने एक फिल्म बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था जिसे वे चुकाने में असमर्थ रहे हैं. न्यायमूर्ति राजीव सहाय ने आदेश दिया कि राजपाल यादव को हिरासत में ले लिया जाए और तिहाड़ जेल भेज दिया जाए.
Delhi High Court: Actor Rajpal Yadav sentenced to 3-month civil prison & was immediately taken into custody by Delhi Police for failing to repay a loan of Rs. 5 crore which Yadav & his wife Radha had taken in 2010 to make his directorial debut with Hindi film 'Ata Pata Laapata'. pic.twitter.com/EOib0yAjJ0
— ANI (@ANI) November 30, 2018
दिल्ली की एक कंपनी 'मुरली प्रोजेक्ट्स' ने राजपाल यादव की कंपनी 'श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट' पर पांच करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था. राजपाल ने 2010 में ‘अता पता लापता’ में निर्देशक के तौर पर डेब्यू करने के लिए यह लोन लिया था.
इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी. जिसको राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है.
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