नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता राजपाल यादव को तीन महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दे दिया. राजपाल की कंपनी ने एक फिल्म बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था जिसे वे चुकाने में असमर्थ रहे हैं. न्यायमूर्ति राजीव सहाय ने आदेश दिया कि राजपाल यादव को हिरासत में ले लिया जाए और तिहाड़ जेल भेज दिया जाए.





दिल्ली की एक कंपनी 'मुरली प्रोजेक्ट्स' ने राजपाल यादव की कंपनी 'श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट' पर पांच करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था. राजपाल ने 2010 में ‘अता पता लापता’ में निर्देशक के तौर पर डेब्यू करने के लिए यह लोन लिया था.


इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी. जिसको राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है.


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