Diljit Dosanjh Punjab Concert: सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ के शनिवार को आयोजित पंजाब कॉन्सर्ट के दौरान आवाज का लेवल निर्धारित सीमा से अधिक हो गया था. चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को ये जानकारी दी.


उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ की जाए 'कड़ी कार्रवाई'


प्रशासन ने अदालत को बताया कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 'कड़ी कार्रवाई' की सिफारिश की गई है. हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर के अगले दिन शाम को होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए अनुमति देते हुए निर्देश दिया था कि ऑर्गेनाइजर ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करें. शुक्रवार को इस कॉन्सर्ट की इजाजत देते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि ध्वनि के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को सख्ती से बनाए रखा जाए.


हाल ही में चंडीगढ़ निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इसमें सेक्टर 34 प्रदर्शनी मैदान में ध्वनि प्रदूषण और भीड़ नियंत्रण से संबंधित उपायों समेत सार्वजनिक कार्यक्रमों के मैनेजमेंट पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.






जब प्रशासन से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया तो उसके स्थायी वकील ने मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया. इसमें उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों पर कार्य करते हुए चंडीगढ़ के उपायुक्त ने एक समिति गठित की और पूरे कॉन्सर्ट के दौरान शोर की निगरानी की गई.


चंडीगढ़ प्रशासन के हलफनामे में कहा गया, 'कलाकार दिलजीत दोसांझ के 14.10.2024 को आयोजित कॉन्सर्ट के दौरान ध्वनि के स्तर की निगरानी की गई और पाया गया कि ये ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत निर्धारित सीमाओं को पार कर गया था.' हलफनामे में कहा गया, 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत कार्रवाई दिनांक 16.12.2024 के पत्र द्वारा प्रस्तावित की गई है.'


दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट शनिवार शाम को हुआ था. सिंगर ने अक्टूबर में दिल्ली से कॉन्सर्ट शुरू किए थे.


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