ड्रग्स केस में फंसे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में हैं. उनके वकील सतीश मानशिंदे जल्द से जल्द आर्यन के जमानत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. कल इस मामले की फिर से सुनवाई है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो आर्यन को जमानत दिलवा पाएंगे या नहीं. ई टाइम्स ने इसे लेकर कुछ जाने-माने वकीलों से बात की है. जानिए इस केस को लेकर उनकी क्या राय है?
आर्यन खान पर एनसीबी ने NDPS एक्ट के तहत 4 धाराएं लगाई गई हैं. इनमें धारा 8 सी है, जिसमें ड्रग्स के प्रोडक्शन से लेकर, उसे रखने, बेचने, खरीदने, इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान हैं. दूसरी धारा 20बी, जो भांग के इस्तेमाल से संबधित है, तीसरी धारा 27 जो ड्रग्स के सेवन और धारा 35 है. आर्यन खान अभी एनसीबी की कस्टडी में है. उनका केस देश के जाने माने वकील सतीश मानशिंदे संभाल रहे हैं. जो इस तरह के मामलों में माहिर माने जाते हैं. जानते हैं इस केस को लेकर दूसरे वकीलों की क्या राय है.
सीनियर वकील हितेश जैन का मानना है, “लगभग एक साल पहले रिया चक्रवर्ती के मामले में तर्क दिया गया था कि यदि मिली ड्रग्स की मात्रा कम है तो अपराध जमानती हो जाता है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हालांकि ये जमानती अपराध नहीं है, लेकिन अदालत इस आधार पर जमानत देने के लिए तैयार है कि आरोपी, अपराध का दोषी नहीं है. उक्त अधिनियम के तहत उसके द्वारा एक और अपराध करने की कोई संभावना नहीं है. चैट को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति दोषी है."
सीनियर वकील दीपेश मेहता ने कहा कि “एनसीबी की प्राथमिकी की धाराओं को देखते हुए, मैं कहूंगा कि आर्यन पर जमानती अपराध का आरोप लगाया जा रहा है. अधिकतम सजा 1 साल और 20,000 रुपए तक का जुर्माना है. हालांकि इस मामले में अभी भी जांच चल रही है, इसलिए आगे कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है"
दीवानी मामले के मशहूर क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट अशोक सरावगी का कहना है कि, “एनसीबी जिस व्हाट्सएप चैट के बारे में बात कर रही है अगर वो उतना ही आपत्तिजनक है जितना कि वे दावा कर रहे हैं आर्यन खान जमानत मिलना मुश्किल है. अगर इस मामले में ड्रग्स की खरीद, बिक्री और इस्तेमाल करने में उनकी इनवॉल्वमेंट पाई जाती है तो वो जेल भी जा सकते हैं"
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