Drugs Case: जानिए वो 5 शर्तें जिनकी बुनियाद पर रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, NCB ने कहा- अब तक ऑर्डर कॉपी नहीं मिली
रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. इसके लिए रिया को पांच शर्तों का पालन करना होगा. रिया चक्रवर्ती को एक लाख रुपए जमानत के तौर पर देने होंगे. पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी.
लगभग एक महीने तक जेल में रहने के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में जमानत मिल गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए रिया को जमानत दी. वहीं, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित परिहार, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. यहां हम आपको पांच ऐसी शर्तें बता रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें जमानत मिली.
ये हैं पांच वजह
- पासपोर्ट जमाः रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट कोर्ट को जमा करना होगा और देश के बाहर सफर करने से पहले रिया को अदालत से इजाजत लेनी होगी.
- पुलिस में हाजिरीः रिया चक्रवर्ती को 10 दिन तक मुंबई पुलिस को रिपोर्ट करना होगा और NCB जब भी रिया को बुलाएगी तो हाजिर होना होगा.
- जमानती बॉन्डः जमानत के लिए रिया को एक लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा. निजी मुचलके पर रिया को जमानत दी गई.
- देश से बाहर नहींः रिया चक्रवर्ती मामला चलने तक देश से बाहर जाने की मनाही होगी.
- अन्य गवाहों से मुलाकात नहींः इसके अलावा रिया को अन्य गवाहों से मुलाकात नहीं करनी होगी.
Drugs Case में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत, भाई शोविक अभी रहेंगे जेल में
एनसीबी का बयान रिया चक्रवर्ती की जमानत पर बात करते हुए एनसीबी ने कहा है कि उन्हे अभी कर ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है. एनसीबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है- "हमें अबतक ऑर्डर कॉपी नहीं मिली है. ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद हम उसे स्टडी करेंगे. साथ ही किस बिना पर बेल दिया गया इसका भी अध्ययन किया जाएगा. फिर अपने लीगल टीम से चर्चा करने के बाद इसपर फैसला लिया जाएगा कि आगे अपील करनी है या नहीं.कोर्ट की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरु हुई और कोर्ट ने तुरन्त फैसला सुना दिया. जस्टिस सारंग वी. कोतवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये फैसला सुनाया. इससे पहले 29 सितंबर को इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं मंगलवार को एनडीपीएस कोर्ट ने रिया, शोविक, सैमुएल, दीपेश, बासित परिहार और जैद की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी.
महीने भर बाद मिली जमानत
इससे पहले एनसीबी ने 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. रात हो जाने के चलते रिया को 8 सितंबर की रात एनसीबी के लॉकअप में ही गुजारनी पड़ी थी. इसके बाद अगले दिन 9 सितंबर को मुंबई की भायखला जेल भेज दिया गया था. लगभग 1 महीने से रिया चक्रवर्ती भायकला जेल में ही बंद है.
दो बार बढ़ी न्यायिक हिरासत
कोर्ट दो बार रिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी जिसके बाद अब रिया को जमानत दे दी गई है. निचली अदालत में बेल याचिका खारिज होने के बाद रिया, शोविक और मिरांडा सहित 5 लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
ड्रग्स ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग के आरोप
बेल पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने रिया और अन्य सभी सभी लोगो की बेल का पुरजोर विरोध किया था और कोर्ट में कहा था कि रिया न सिर्फ सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाती थीं बल्कि वो अवैध ड्रग्स ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग में भी शामिल थीं. ये एक पूरा सिंडिकेट है जो समाज के लिए भी खतरनाक है.
20 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार
रिया और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती पर ड्रग सिंडिकेट चलाने का आरोप लगा था. सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच के दौरान ड्रग्स एंगल भी सामने आया था जिसके बाद एनसीबी की टीम ने भी अपनी पैनल तफ्तीश शुरू की थी. एनसीबी ने जांच में पाया कि रिया चक्रवर्ती और उसका भाई मुंबई के कई बड़े ड्रग्स पैडलर के संपर्क में थे और यह दोनों सैमुअल मिरांडा के जरिए इन पैडलर से ड्रग्स खरीदकर आगे सुशांत को देते थे. इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती उसके भाई शोभित और सैमुअल मिरांडा सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया था.
Mirzapur 2: ट्विटर पर शुरू हुआ मिर्जापुर 2 का बायकॉट, अली फजल और फरहान अख्तर का हो रहा विरोध