गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में मूवी टिकट पर लगने वाला जीएसटी कम करने का फैसला लिया.सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकट पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी और 100 रुपए से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान सहित बॉलीवुड की कई हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक्यू कहा है.
आपकी जेब पर पड़ेगा ये असर
इस स्लैब के हिसाब से यदि जिस सिनेमाघर में टिकट की कीमत 100 रुपए से कम की है तो उस पर आपको केवल 12 प्रतिशत ही GST देना होगा. उदाहरण के लिए अगर सिनेमाघर की टिकट की कीमत 100 रुपए है तो उस 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इस हिसाब से आपको साढ़े 12 रुपए अधिक देने होंगे. इसका मतलब अब आप एक टिकट की कुल कीमत 112 रुपए देंगे. लेकिन पहले 28 प्रतिशत टैक्स के चलते आपको इस ही टिकट के लिए 128 रुपए चुकाने पड़ते थे.
ठीक ऐसा ही 100 रुपए से अधिक कीमत वाली टिकट्स के साथ होगा. लेकिन 100 रुपए से महंगी टिकट के लिए आपको 18 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा. इसका मतलब अगर किसी सिनेमाघर में एक टिकट 300 रुपए की है तो आपको इसके लिए 12 प्रतिशत नहीं बल्कि 18 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा.
जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म की टिकट पर लगने वाले GST टैक्स की दरों में जो बदलाव किए गए हैं. उन्हें 1 जनवरी से लागू किया जाएगा.