अदालत ने 83 वेबसाइटों को 'दंगल' और दूसरे फिल्मों के गाने बजाने से रोका
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 83 वेबसाइटों को जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर आमिर खान अभिनीत ‘दंगल’ समेत 280 से अधिक फिल्मों के गाने चलाने और उनको डाउनलोड करने पर आज रोक लगा दी. जी एंटरटेनमेंट के पास इन फिल्मों का कॉपीराइट है. जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड से इन वेबसाइटों तक पहुंच को तत्काल ब्लॉक करने को कहा. उसने दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी किया और चार जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख से पहले उसके निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा. केंद्र के अलावा अदालत ने 16 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, 83 वेबसाइटों और पांच अन्य साइटों को भी नोटिस जारी किया, जो डोमेन मास्किंग सेवा प्रदान करती हैं. अदालत ने कहा कि आदेश का अनुपालन और नोटिस प्रतिवादियों को उनके ई-मेल पर भेजा जाए. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया जी के पक्ष में मामला बनता है और अगर रोक नहीं लगाई जाती है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी.