मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने 2002 के हिट एंड रन केस में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वॉरंट पर आज रोक लगा दी. इस मामले में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार की अपील उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा , ‘‘ सरकार की अपील स्वीकार करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक सलमान को मुचलका देने के लिए यहां न्यायालय के समक्ष पेश होना था. ’’ घरात ने कहा कि अदालत ने पिछले हफ्ते सलमान के खिलाफ जमानती वॉरंट उस वक्त जारी किया था जब अभिनेता ने पिछली दो तारीखों पर मुचलका ( अच्छे व्यवहार के लिए एक गारंटर ) देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की. खान के वकील ने आज सत्र न्यायाधीश एम जी देशपांडे के समक्ष अर्जी दायर की जिन्होंने जमानती वॉरंट पर रोक लगा दी.
गौरतलब है कि 5 अप्रैल को जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने 20 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी. दो दिन तक जेल में रहने के बाद सलमान को 7 अप्रैल को जोधपुर की सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी थी.
आपको बता दें कि जब सलमान खान मुंबई पहुंचे थे तब उनके फैंस ने जिस तरह दिल खोलकर उनका स्वागत किया था उससे सलमान की फैन फॉलोविंग एक बार फिर सबके सामने आ गई थी. सलमान जेल से बाहर आने के एक दिन बाद ही मुंबई के एक स्पेशल स्कूल पहुंचे जहां उन्होंने बच्चों के साथ जमकर मस्ती करते नजर आए थे.
एक बार फिर जेल जा सकते थे सलमान खान पर कोर्ट के इस फैसले से मिली राहत
एजेंसी
Updated at:
11 Apr 2018 11:05 PM (IST)
मुंबई की एक अदालत ने 2002 के हिट एंड रन केस में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वॉरंट पर आज रोक लगा दी.
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