नई दिल्ली: आज का दिन अभिनेता सलमान खान के लिए बेहद अहम है. आज 18 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले से जुड़े अवैध हथियार रखने के केस में जोधपुर की अदालत फैसला सुनाएगी. साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर अवैध शिकार का आरोप लगा था, इसमें सलमान खान के खिलाफ चार केस दर्ज हुए थे. एक केस कांकाणी में शिकार में अवैध हथियार के इस्तेमाल का भी था जिस पर आर्म्स एक्त के तहत केस चल रहा है और आज इसी पर फैसला आना है.


ऐसे में तुरंत जेल जाना पड़ेगा सलमान को
फैसले में अगर सलमान खान को अगर 3 साल से कम की सजा होती है तो उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने और जमानत हासिल करने का समय मिल जाएगा. लेकिन अगर सजा तीन साल से ज्यादा की होगी तो उन्हें तुरंत जेल जाना पड़ सकता है.

क्या कहता है नियम?
दरअसल 15 अक्टूबर 1998 को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं 3 बटा 25 और 3 बटा 27 के तहत सलमान खान पर केस दर्ज हुआ. धारा 3 बटा 25 यानी वैध लाइसेंस के बिना हथियार रखना. इस धारा में ये हथियार अवैध माने जाते हैं. इसमें ज्यादा से ज्यादा तीन साल की सजा होती है. धारा 3 बटा 27 यानी अवैध तरीके से हथियार रखने के साथ उनका गलत इस्तेमाल करना. अगर इस धारा के तहत अपराध साबित होता है ज्यादा से ज्यादा सात साल की सजा का प्रावधान है.

क्या है पूरा मामला?
एक और दो अक्टूबर 1998 की रात जोधपुर के पास कांकाणी में दो काले हिरण के शिकार का आरोप सलमान खान पर लगा. आरोप है कि शिकार के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार एक पिस्टल और एक राइफल का लाइसेंस खत्म हो गया था और इन हथियारों के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया गया था.