नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के अली बाग के फार्म हाउस को आयकर विभाग ने सील कर दिया है. शाहरुख के फॉर्म हाउस पर ये कार्रवाई आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग ने शाहरुख को इस मामले में नोटिस भी भेजा है, जिसका जवाब देने के लिए उन्हें 90 दिनों का वक्त दिया गया है.


शाहरुख खान पर आरोप है कि उन्होंने कृषि की जमीन पर फार्म हाउस बनाया है. बता दें कि महाराष्ट्र के कानून के तहत ऐसा करना मना है. अली बाग में शाहरुख का ये फार्म हाउस करीब 20,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है. उनके फार्म हाउस की कीमत 14.67 करोड़ रुपये बताई जा रही है.


खबर है कि शाहरुख ने जिस जमीन पर फार्म हाउस बनाया है उसे उन्होंने खेती के लिए खरीदा था. अब जांच होने पर पता चला है कि ये लेनदेन पीबीटी अधिनियम की धारा 2(9) के मुताबिक बेनामी लेनदेन की परिभाषा के तहत आता है. इस मामले में शाहरुख को लाभ पहुंचाने के लिए देजा वू फार्म्स ने बेनामी खरीदार के तौर पर काम किया.


आपको बता दें कि इस मामले पर जब एबीपी न्यूज़ ने शाहरुख की टीम से संपर्क किया तो उन्होंने इसपर अभी किसी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने इस खबर की सच्चाई को नकारा भी नहीं है.