Jacqueline Fernandez ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दायर अपनी याचिका ली वापस, धमकी देने के लगाए थे आरोप
Jacqueline Fernandez: महाठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दायर की गई याचिका को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने वापस ले लिया है. जैकलीन ने सुकेश पर धमकी देने के आरोप लगाए थे.
Jacqueline Fernandez On Sukesh Chandrashekhar: जैकलीन फर्नांडीज 200 करोड़ रुपये के महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नाम आने के बाद से सुर्खियों में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ उन्हें लगातार परेशान करने और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन अब, लेटेस्ट रिपोर्ट्स से जानकारी मिल रही है कि एक्ट्रेस ने दिल्ली की एक अदालत से अपनी याचिका वापस ले ली है.
जैकलीन ने सुकेश के खिलाफ अपनी याचिका ली वापस
ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन ने दिल्ली हाईक्रोट में दायर की गई अपनी याचिका में कथित ठग सुकेश चन्द्रशेखर को उनसे संबंधित कोई भी लेटर मीडिया में जारी करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी. वहीं एडिशनल सेशन जजचंदर जीत सिंह के आदेश में कहा गया, "एक्ट्रेस की ओर से जो एप्लिकेशन दायर की गई थी उसे वापस लिया जाता है और इस प्रकार, आवेदन में कुछ भी नहीं बचा है और तदनुसार निपटाया जाता है
जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर पर लगाए थे ये आरोप
बता दें कि सुकेश चन्द्रशेखर 200 करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में मुख्य आरोपी है. जैकलीन ने अपनी शिकायत में कहा था कि सुकेशन द्वारा मीडिया को उनके नाम पर पत्र लिखना उन्हें डराने और धमकाने की साजिश है.ताकि वह अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अदालत के सामने सच्चाई का खुलासा न कर सके."एक्ट्रेस ने अपनी सुरक्षा और भलाई के लिए चिंताओं का हवाला देते हुए, मीडिया को इन पत्रों के "अनचाहे प्रसार" के कारण होने वाली परेशानी पर जोर दिया था.
जैकलीन ने कोर्ट से की थी ये अपील
याचिका में विशेष रूप से मंडोली जेल के अधीक्षक और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा का नाम लिया गया था और उनसे चंद्रशेखर से आगे कम्यूनिकेशन को रोकने की अपील की गई थी. जैकलीन ने अदालत से प्रार्थना की थी कि वह जांच एजेंसी और जेल अधीक्षक, मंडोली को निर्देश जारी करे कि वह चन्द्रशेखर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कोई और पत्र, संदेश या बयान जारी करने से तुरंत रोकें.