काला हिरण शिकार मामले जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट से सलमान खान को राहत मिल गई है. कोर्ट ने सलमान खान के लिए आर्म्स एक्ट को लेकर अदालत को गुमराह करने का मामला चलाने से इंकार करते हुए उन्हें बरी कर दिया है.

जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को फेक शपथ पत्र दाखिल करने मामले में निर्दोष करार करते हुए बरी कर दिया है. दरअसल, शिकार मामले के साथ सलमान पर आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज था, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दिया है.




सलमान खान पर आरोप था कि 1998 के काले हिरण शिकार मामले के दौरान उन्होंने अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने का झूठा शपथ पत्र दायर किया था. इसी मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए सलमान पर एक अन्य केस चलाने से इंकार कर दिया है.

इससे पहले इस मामले की 11 जून सुनवाई हुई थी. इस दौरान सलमान खान के वकील ने कोर्ट में कहा था कि सलमान खान का किसी भी तरह का यह इंटेशन नहीं था कि वह झूठा शपथ पत्र दें. ऐसे में उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है. वहीं, सरकारी वकील का कहना था कि सलमान ने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भेजा हुआ है ऐसे में वो गुम कैसे हो सकता है. हालांकि कोर्ट से अब सलमान को इस मामले में राहत मिल गई है.

बता दें कि साल 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान के खिलाफ काला हिरण शिकार के तीन व आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज किया गया था. आर्म्स एक्ट में उन्हें पिछले साल बरी कर दिया गया.