बटला हाउस मुठभेड़ कांड के एक आरोपी ने इस घटना पर बनी इस फिल्म के रिलीज को स्थगित करने की मांग करते हुए शुक्रवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उसने कहा कि इस फिल्म से निचली अदालत में चल रही उसकी सुनवाई पर बुरा असर पड़ेगा.
न्यायमूर्ति विभु बाखरू के सामने यह अर्जी सुनवाई के लिए आयी. उन्होंने यह तय करने के लिए ‘बटला हाउस’ फिल्म की सोमवार उच्च न्यायालय में विशेष स्क्रीनिंग कराने का आदेश दिया कि क्या इससे आरोपी आरिज खान उर्फ जुनैद की सुनवाई पर कोई असर पड़ेगा.
आरिज खान के अलावा शहजाद अहमद भी इस मामले में याचिकाकर्ता है. उसे इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी और उसने उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है.
अहमद ने कहा कि इस फिल्म से उसकी फिल्म पर निर्णय में तथा 13 सितंबर, 2008 को दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े मामले में उसकी सुनवाई पर असर पड़ेगा. खान भी इन बम धमाकों में आरोपी है.
याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म में बम धमाकों और मुठभेड़ के बीच संबंध बताया गया है जिससे दोनों ही मामलों में सुनवाई पर पूर्वाग्रह हावी हो जाएगा. बटला हाउस मुठभेड़ 19 सितंबर, 2008 को हुई थी. यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है.