ज़मानत मिलने के बाद भी अभी जेल में ही रहेंगे KRK, जानें क्यों?
KRK Bail : स्थानीय अदालत ने 2021 के छेड़खानी के एक मामले में कमाल आर. खान उर्फ केआरके (KRK) को जमानत दे दी है. अभिनेता के खिलाफ यह मामला उपनगरीय वर्सोवा पुलिस ने दर्ज किया था.
KRK Bail : स्थानीय अदालत ने 2021 के छेड़खानी के एक मामले में कमाल आर. खान उर्फ केआरके (KRK) को जमानत दे दी है. अभिनेता के खिलाफ यह मामला उपनगरीय वर्सोवा पुलिस ने दर्ज किया था. हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद खान फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के खिलाफ किए गए विवादित ट्वीट से जुड़ा 2020 का एक मामला बोरीवली मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित है.
किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस
खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) तथा 500 (मानहानि के लिए सजा) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. वैसे केआरके ट्विटर पर अक्सर अपने ट्विट्स के जरिए बॉलीवुड सेलेब्स पर निशाना साधते रहते हैं. खासतौर पर स्टारकिड्स को लेकर किए गए ट्वीट्स में केआरके कई बाहर अपनी हद पार करत देते हैं.
बता दें कि खान को कथित अपमानजनक ट्वीट के संबंध में 30 अगस्त को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था. बोरीवली मजिस्ट्रेट अदालत ने बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. वर्सोवा पुलिस ने रविवार को छेड़खानी के मामले में उन्हें हिरासत में लिया और बांद्रा की अदालत में पेश किया.
वकील अशोक सारोगी और जय यादव के माध्यम से बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में दायर जमानत याचिका में खान ने दावा किया कि प्राथमिकी में दर्ज सूचना कथित छेड़खानी की घटना से मेल नहीं खाती है. वकील यादव ने अदालत के सामने कहा कि प्राथमिकी घटना के 18 महीने बाद दर्ज की गई है और वह भी पीड़िता की मित्र ने उससे ऐसा करने को कहा. उन्होंने आगे दलील दी है कि खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की जिन धाराओं में मामला दर्ज है, वो सभी जमानती हैं. अदालत ने खान की याचिका को अनुमति दे दी है. आदेश की विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है.
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