(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मद्रास हाइकोर्ट ने लगाई धनुष को फटकार, कहा- 48 घंटे के भीतर भरो रोल्स-रॉयस का बकाया टैक्स
अल्ट्रा लग्जरी कार रॉल्स रॉयस को लेकर साउथ स्टार धनुष को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.
साउथ के सुपरस्टार धनुष इन दिनों अपनी लग्जरी कार की वजह से मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं. दरअसल ने साल 2015 में यूके से खरीदी हई अपनी रोल्स-रॉयस कार के इंडिया में प्रवेश करने के कर में छूट की मांग करने के लिए एक याचिका दायर की थी. हाल ही में ऐसी याचिका दायर करना साउथ के स्टार विजय को भारी पड़ी थी. जिसके बाद धनुष के वकील 2015 में दायर याचिका को वापस लेना चाहते थे. लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और धनुष को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
48 घंटे के भीतर बकाया राशि भरे धनुष
धनुष के वकील ने 5 अगस्त को सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया कि अभिनेता ने कर का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया है और 9 अगस्त तक बाकी का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो गए है और याचिका वापस लेने की मांग की है. हालांकि, न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने एक आदेश पारित करके मामले को खारिज कर दिया और धनुष रोल्स रॉयस कार के लिए प्रवेश कर के रूप में 30.30 लाख का भुगतान 48 घंटे के भीतर किए जाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा, साबुन खरीदने वाला आम आदमी भी टैक्स दे रहा है. सभी को जिम्मेदारी से और कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए.
विजय को भी लगाई कोर्ट ने फटकार
वहीं इससे पहले कोर्ट ने साउथ के एक्टर विजय को भी ऐसे ही एक मामले के लिए फटकार लगाई थी. विजय पर आरोप था कि उन्होंने रॉल्स रॉयस कार खरीद में एंट्री टैक्स की चोरी की है.इसी को लेकर उन्होंने ने कोर्ट से अपील की थी कि इस टैक्स को हटाया जाए. इस मामले पर कार्यवाही करते हुए फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट ने विजय पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगा दी है.
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