मिथुन के बेटे और पत्नी को अग्रिम जमानत, एक्ट्रेस ने धोखाधड़ी का लगाया था आरोप
बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रबर्ती के बेटे महाक्षय और पत्नी योगिता बाली को दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी.
नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रबर्ती के बेटे महाक्षय और पत्नी योगिता बाली को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी. दोनों पर दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज है. विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने दोनों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत जमा करने के लिए कहा और उन्हें जमानत दे दी. अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न तो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ ही जब भी जरूरत पड़ेगी वे जांच में शामिल होंगे और जांच एजेंसी को जांच में सहयोग करेंगे.
अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के साथ मनाया धोनी का बर्थडे, सामने आई ये बेहतरीन तस्वीर
उल्लेखनीय है कि एक महिला ने आरोप लगाया है कि महाक्षय ने उसे शादी का झांसा देकर उसे धोखा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने आरोप लगाया कि जब वह गर्भवती हो गई, तब उन्होंने उसे एक दवा दे दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया. महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि योगिता ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने महाक्षय से अपना रिश्ता जारी रखा तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
क्या है पूरा मामला
भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि मिथुन के बेटे महाक्षय ने उनके साथ अप्रैल 2015 में शारीरिक संबंध बनाया था जब वह काम के सिलसिले में उनसे मिलने उनके घर गई थी. उसके बाद लगातार महाक्षय और पीड़िता संपर्क में थे और इस दौरान पीड़िता जब गर्भवती हुई तो महाक्षय ने उसको गर्भपात के लिए गोलियां लाकर दी और यह कहकर गर्भपात करवाया कि इससे उनके करियर पर असर पड़ेगा. हालांकि शादी का भरोसा लगातार दिया जाता रहा. कुछ वक्त पहले जब पीड़िता ने महाक्षय से शादी के बारे में सवाल पूछा तो महाक्षय ने पीड़िता से कुंडली मांगी. लेकिन महाक्षय ने यह कह कर मना कर दिया कि कुंडली नहीं मिली और 7 जुलाई को उनकी शादी है.
'संजू' के रियल लाइफ 'कमली' ने लिखा भावुक लेटर, 'दहाड़ते रहो चीते'
इस दौरान महाक्षय की मां और मिथुन की पत्नी योगिता बाली ने पीड़िता को कई बार फोन कर धमकाते हुए कहा कि वह जानते नहीं कि उनका क्या रुतबा है? पीड़िता ने अपनी शिकायत के साथ में फोन पर हुई बातचीत के अंश और महाक्षय और पीड़िता के बीच हुई बातचीत के मैसेजेस अदालत के सामने पेश किए, जिसके बाद अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश करें. (एजेंसी इनपुट)