Richard Gere kissing Row: मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे (Richard Gere) द्वारा मंच पर किस किए जाने पर उनके खिलाफ दर्ज अश्लीलता मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एक महिला, जिसे सड़क पर जबरदस्ती छुआ जाता है. वह पीड़ित होती है और उसे आरोपी नहीं कहा जा सकता है.
शिल्पा की ओर से नहीं हुई अश्लीलता
सेशन कोर्ट के जज एससी जाधव का कहना है कि शिल्पा ने रिचर्ड को किस नहीं किया था बल्कि उन्होंने एक्ट्रेस को किस किया था. इसलिए शिल्पा की ओर से अश्लीलता नहीं हुई थी.
आरोपी या सहभागी नहीं कहा जा सकता
जज ने कहा, 'एक महिला को सड़क, सार्वजनिक रास्ते पर या सार्वजनिक परिवहन में छुआ जा रहा है, उसे आरोपी या सहभागी नहीं कहा जा सकता है और उसे अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए अवैध चूक के लिए नहीं ठहराया जा सकता है.' इसलिए जज ने इस मामले में शिल्पा को आरोपमुक्त करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा है. जज ने ये भी कहा कि जिस पीड़िता के खिलाफ अपराध किया गया है, उसे आरोपी नहीं बनाया जा सकता.
रिचर्ड गेरे ने शिल्पा शेट्टी को किया था किस
गौरतलब है कि शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को रिचर्ड गेरे (Richard Gere) ने राजस्थान के ऑर्गनाइज एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान मंच पर किस कर लिया था. इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया. कुछ लोगों ने इसे अश्लील बताने के साथ देश के कल्चर का अपमान भी बताया था. इस घटना के बाद राजस्थान में रिचर्ड गेरे और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ इंडियन पैनल कोड और इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था. साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था.
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