Google हेड सुंदर पिचाई के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज, क्या बोले निर्माता सुनील दर्शन
Google हेड सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) के खिलाफ कॉपीराइट (Copyright) उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया गया है. केस दर्ज होने के बाद जानें निर्माता सुनील दर्शन ने क्या कहा.
FIR Against Sundar Pichai: 'जानवर', 'एक रिश्ता', 'अंदाज', 'बरसात', 'हां मैंने भी प्यार किया है', 'शकालाका बूम बूम' जैसी कई फिल्मों के निर्माता और निर्देशक सुनील दर्शन ने गूगल (Google) के ग्लोबल हेड सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) के खिलाफ मुम्बई (Mumbai) के सेशन कोर्ट के जरिए एक एफआईआर (FIR) दर्ज कराई है. ये मामला उनके द्वारा प्रोड्यूस और डायरेक्ट की गई फिल्म 'एक हसीना थी, एक दीवाना था' के कॉपीराइट से जुड़ा है जिसे बिना उनकी अनुमति के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है.
इस मसले पर एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए सुनील दर्शन ने कहा, "2017 में आई मेरी फिल्म एक हसीना थी, एक दीवाना था को मुझसे बिना पूछे यू ट्यूब पर अपलोड कर लिया गया है जबकि इसका कॉपीराइट पूरी तरह से मेरे पास है और मैंने इस फिल्म के अधिकार किसी को भी नहीं बेचे हैं."
सुनील दर्शन आगे कहते हैं, "इस फिल्म को मिल रहे हिट्स से किसी तीसरे शख्स और यूट्यूब को फायदा हो रहा है और एक निर्माता के तौर पर मुझे इससे एक भी पैसा नहीं मिल रहा है. ऐसे में मैं पिछले कई महीनों से पुलिस में यूट्यूब और गूगल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रहा था, मगर जब सीधे पुलिस के जरिए मैं शिकायत दर्ज कराने में नाकाम रहा तो मैंने सेशन कोर्ट का सहारा लिया. कोर्ट ने पुलिस को कॉपीराइट की विभिन्न धाराओं के तहत एफाईआर दर्ज करने का आदेश दिया."
उल्लेखनीय है कि सुनील दर्शन ने अपनी शिकायत में सु्ंदर पिचाई के अलावा गूगल और यूट्यूब से जुड़े 5 और अधिकारियों - गौतम आनंद, जो ग्रिअर, नम्रता राजकुमार, पवन अग्रवाल और चैतन्य प्रभु के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है और सभी से कॉपीराइट के उल्लंघन को लेकर जवाब मांगा है. सुनील दर्शन बताते हैं कि 'एक हसीना थी, एक दीवाना था' से पहले भी उन्होंने गूगल और यूट्यूब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और फिलहाल ये मामला कोर्ट में लम्बित है.
सुनील दर्शन कहते हैं, मेरी प्रोडगक्शन कंपनी "श्री कृष्णा इंटरनैशनल' के तहत मेरे पास लगभग 20 फिल्मों के कॉपीराइट्स हैं. मगर इससे पहले एक हसीना थी, एक दीवाना को छोड़कर मेरी लगभग हर फिल्म और उनके गानों को यूट्यूब पर अपलोड कर लिया गया था. ऐसे में मैंने यूट्यूब और गूगल के खिलाफ 2011 में केस दायर किया था. यह मामला 2019 तक चला और कोर्ट ने मेरे हक में फैसला सुनाया. मगर 2019 में गूगल और यूट्यूब ने इस फैसले के बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपील कर दी, जहां यह पुराना मामला अभी लम्बित है."